सुबोध जोशी
भिन्न सक्षम (दिव्यांग) परिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं में समान धरातल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत के मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त द्वारा 23 नवंबर 2012 को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के आधार पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगता मामलों के विभाग) ने 26 फरवरी 2013 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। लिखित परीक्षा आयोजित करने वाले सभी पक्षकारों के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है। यह पूरे देश में सभी नियमित और प्रतियोगी (रोज़गार परीक्षाओं सहित) परीक्षाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार टेक्नॉलॉजी और नए उपायों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। (मेमोरेंडम के लिए देखें http://disabilityaffairs.gov.in/content/page/guidelines.php)
इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित हो इसके लिए परीक्षा आयोजकों द्वारा आवेदन में आवश्यक जानकारी हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। दिव्यांग परीक्षार्थी की यह ज़िम्मेदारी है कि इनका लाभ लेने के लिए वह आवेदन में अपनी दिव्यांगता और विशेष आवश्यकताओं की पूरी जानकारी दे। आयोजकों को पूर्व तैयारी करनी चाहिए। जैसे, दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए भूतल पर व्यवस्था करना, उपकरणों, विशेष प्रश्न पत्रों की व्यवस्था, लेखकों, वाचकों एवं प्रयोगशाला सहायकों के समूह बनाना आदि ।
दिशानिर्देशों में यहां तक कहा गया है कि लिखित परीक्षाओं के लिए पूरे देश में एकरूप नीति हो किंतु यह इतनी लचीली हो कि इसमें दिव्यांग परीक्षार्थियों की विशिष्ट व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके। दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा देने का तरीका चुनने की आज़ादी दी गई है। इस हेतु वह ब्रेल, कंप्यूटर, बड़े अक्षरों या आवाज़ की रिकॉर्डिंग करने आदि तरीकों में से कोई भी विकल्प चुन सकता है। उसे एक दिन पहले कंप्यूटर की जांच करने की अनुमति होती है ताकि यदि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सम्बंधी कोई समस्या हो तो उसे समय रहते दूर किया जा सके। उसे सहायक विशेष उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति है, जैसे बोलनेवाला कैल्कुलेटर, टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्यामिति किट, नापने की ब्रेल टेप और संप्रेषण उपकरण।
40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी परीक्षार्थी चाहे तो उसे लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक की सुविधा दी जानी चाहिए। परीक्षार्थी अपनी पसंद का लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक ला सकता है या परीक्षा के आयोजकों से इनकी मांग कर सकता है। वह अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक भी ले सकता है। इसके लिए परीक्षा के आयोजकों को विभिन्न स्तरों पर लेखकों, वाचकों और प्रयोगशाला सहायकों के समूह तैयार रखने चाहिए। परीक्षार्थी ऐसे समूह में से एक दिन पहले व्यक्तिगत भेंट कर चुनाव कर सकता है। लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक की शैक्षणिक योग्यता, उम्र आदि सम्बंधी कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। संभावित अनुचित तरीकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए बेहतर निगरानी के इंतज़ाम होने चाहिए। दिव्यांग को अपना लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक बदलने का अधिकार भी है।
ऐसे सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों को, जो लेखक की सुविधा नहीं लेते, तीन घंटे की परीक्षा में कम से कम एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जा सकता है जो व्यक्तिगत ज़रूरत के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। लेखक, वाचक या प्रयोगशाला सहायक की सुविधा लेनेवाले परीक्षार्थी को भी क्षतिपूरक समय के रूप में अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
खुली किताब परीक्षा में भी ब्रेल या ई-टेक्स्ट या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर पर पठन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन परीक्षा भी सुगम्य प्रारूप में होनी चाहिए। जैसे, वेबसाइट, प्रश्नपत्र और अन्य सभी पाठ्य पठन सामग्री मान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुगम्य होना चाहिए। श्रवण बाधित परीक्षार्थियों के लिए व्याख्यात्मक प्रश्नों की जगह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्यवस्था होनी चाहिए। दृष्टिबाधितों के लिए विज़ुअल इनपुट वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्नों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
ये दिशानिर्देश सभी परीक्षा आयोजकों को भेजे जा चुके हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि इनके परिपालन की रपट दें। लेकिन विडंबना यह है कि परीक्षा संचालक इनकी अवहेलना कर रहे हैं और उल्टे दिव्यांग परीक्षार्थी को नियम दिखाने का कहते हैं। ऐसे में गिने-चुने परीक्षार्थी ही इनका थोड़ा लाभ ले पा रहे हैं जबकि अधिकांश इन लाभों से वंचित ही हैं। इनमें परीक्षार्थी की कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु भी निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिसका अर्थ यह है कि छोटी-से-छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी-से-बड़ी परीक्षा पर यह दिशानिर्देश लागू होने चाहिए । (स्रोत फीचर्स)